Mutual funds में निवेश करने पर आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स पर लोन ले सकते हैं.

लोन की राशि 50 हजार से 3 करोड़ तक भी हो सकता है.

लोन ओवरड्राफ्ट सुविधा के रुप में उपलब्ध होगा, ग्राहक जब चाहें तब राशि निकाल सकते हैं.

लोन लेने के लिए म्युचुअल फंड यूनिट्स को आपको बैंक/NBFCs के पास गिरवी रखनी होगी.

यूनिट्स के बाजार मूल्य के आधार पर आपको लोन दिया जाता है.

बैंक/NBFCs के फेवर में MFs यूनिट चिन्हित होने की प्रक्रिया को 'मार्किंग आफ लियन' कहा जाता है.

निवेशक इन यूनिट्स को तब तक नहीं बेच सकते हैं, जब तक लोन खत्म न हो जाए.

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