टैक्स को बचाने के लिए बिना किसी स्टेप को लेने के बाद, लोग ITR भरते समय असहाय महसूस करते हैं.

जिसके चलते उन्हें heavy taxes भरना पड़ता है.

लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं, जिससे आप अपने टैक्स में कटौती कर सकते हैं.

जैसे कि आप सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पर अधिकतम 1 लाख का कटौती कर सकते हैं.

सेक्शन 80EE / सेक्शन 24 के तहत होम लोन पर 50 हजार तक का कटौती करवा सकते हैं.

सेक्शन 80G के तहत आप donation के रुप में deduction कर सकते हैं.

आप FD, PPF, NSC, ELSS, ULIP, SSY जैसे निवेश के विकल्पों में निवेश कर टैक्स deduction का फायदा ले सकते हैं.

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