टैक्स को बचाने के लिए बिना किसी स्टेप को लेने के बाद, लोग ITR भरते समय असहाय महसूस करते हैं.
जिसके चलते उन्हें heavy taxes भरना पड़ता है.
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लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं, जिससे आप अपने टैक्स में कटौती कर सकते हैं.
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जैसे कि आप सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पर अधिकतम 1 लाख का कटौती कर सकते हैं.
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सेक्शन 80EE / सेक्शन 24 के तहत होम लोन पर 50 हजार तक का कटौती करवा सकते हैं.
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सेक्शन 80G के तहत आप donation के रुप में deduction कर सकते हैं.
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आप FD, PPF, NSC, ELSS, ULIP, SSY जैसे निवेश के विकल्पों में निवेश कर टैक्स deduction का फायदा ले सकते हैं.
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